हरदोई। करीब दो साल पुरानी महिला की संदिग्ध हालात में मौत के मामले का जिला जज ने फैसला सुनाया। मामले में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष सिद्ध होने पर जिला जज राजकुमार सिंह ने अभियुक्त पति को 10 वर्ष की सजा सुनाई। उन्होंने उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शाहजहांपुर जनपद के थाना रौजा के बिलरिया गांव निवासी जेबराम ने 17 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि मंझिला थाना क्षेत्र के धनवार गांव निवासी विपिन के साथ उसने अपनी पुत्री रिंकी की शादी 25 मई 2014 को की थी। दामाद विपिन नशे का आदी था और आए दिन पुत्री से मारपीट करता था। साथ ही आत्महत्या के लिए मजबूर करता था। यह बात पुत्री ने घर में भी बताई थी।
13 जुलाई 2022 को रिंकी का शव फंदे से लटकता मिला था। ससुरालीजनों ने आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। पुलिस ने विपिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष से छह गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर विपिन पर पत्नी रिंकी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने सजा सुनाई है।