हरदोई। छेड़छाड़ करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पिहानी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमौना (सिरसा) निवासी पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 26 मई 2014 को उसकी बेटी मवेशियों को पानी पिलाने के लिए नदी पर लेकर गई थी।
जहां गांव निवासी नवीन उर्फ कल्लू बेटी से छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचान पर पर गांव का ही कुलदीप पहुंचा तो नवीन उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। उसकी बेटी ने घर आकर पूरी बात बताई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नवीन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट 15 के न्यायाधीश दीपक यादव ने नवीन को मुकदमे में दोषी मानते हुए अर्थदंड और सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष से मनीष कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।