हरदोई में लगभग साढ़े सात वर्ष पहले हुई पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हेमेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 36 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की 80 फीसदी रकम मृतका के बच्चों को दिए जाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि 18 फरवरी 2014 को पिहानी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इटारा निवासी मायादेवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसका पुत्र सीताराम 18 फरवरी की सुबह अपनी पत्नी ऊषा को गन्ने की पाती एकत्र करने के लिए खेत ले गया था।