फास्ट ट्रैक न्यायाधीश रामकरन ने एक मुकदमे की सुनवाई में घर में घुसकर
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को पांच साल की कैद व सात हजार रुपये अर्थदंड
की सजा सुनाई।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे की रिपोर्ट दर्ज कराते
हुए कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने आरोप लगाया था
कि 1 सितंबर 2011 को सुबह करीब 8 बजे वह अपने जानवरों को चारा डालने घर के
बाहर गई थी।
इसी बीच वहां पर गांव का ही आरोपी विनोद पहुंच गया और उसे
दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के
साथ मारपीट भी की जिससे वह चुटहिल भी हो गई थी। अदालत ने आदेश दिया कि
अर्थदंड में से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिलवाए जाएं।