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Hardoi News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोप पत्र में नाम हटाने पर दो निरीक्षकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश

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हरदेाई। कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म और आईटी एक्ट के मामले में दो आरोपियों का नाम निकालने पर दो विवेचकों को तलब किया। तीन तारीखें देने के बाद भी उपस्थित न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिचा वर्मा ने दोनों विवेचकों वीरेंद्र कुमार पंकज और ब्रजेश कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस अधीक्षक से इसकी अनुपालन आख्या छह दिसंबर को मांगी है। वीरेंद्र कुमार पंकज मौजूदा समय में हरपालपुर के कोतवाल हैं। ब्रजेश मिश्रा बघौली के प्रभारी निरीक्षक हैं, लेकिन लंबे अवकाश पर हैं।
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बघौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने दो अप्रैल 2025 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया था। इसमें बताया था कि चार साल पहले उसकी बहन की तबियत खराब हो गई थी। घरेलू काम काज में मदद के लिए बहनोई रजनीश उसे अपने साथ फरीदाबाद ले गए थे। आरोप लगाया था कि बहनोई की भाभी (बहन की जेठानी) प्रीती ने उसे खाने में नशीला पदार्थ दे दिया था। बेहोश होने पर जीजा रजनीश, बघौली थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी नारेंद्र कुमार और रजनीश के बहनोई हरियावां थाना क्षेत्र के कैमापुर निवासी लालू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी वीडियो बना ली और फोटो भी खींच ली। होश में आने पर आरोपियों ने उसे वीडियो और फोटो दिखाकर धमकाया था। वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने कई बार उससे दुष्कर्म किया था। 25 अप्रैल 2024 को युवती की शादी हो गई थी। इस पर आरोपियों ने दो लाख रुपये मांगे थे। रुपये न देने पर रजनीश ने 15 मार्च 2025 को उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। पुलिस ने रजनीश, प्रीती, नारेंद्र और लालू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने रजनीश और नारेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। प्रीती और लालू के नाम पुलिस ने विवेचना के दौरान हटा दिए थे। आरोप पत्र स्वीकार करने के लिए सीजेएम से अनुरोध किया गया था। सीजेएम ने इस मामले में विवेचक रहे बघौली के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा व वीरेंद्र कुमार पंकज को तलब किया था। तीन तारीखें देने के बाद भी दोनों विवेचक अपना पक्ष रखने नहीं आए। इस पर सीजेएम रिचा वर्मा ने दोनों विवेचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विवेचना के दौरान बाहर किए गए आरोपी लालू को भी कोर्ट ने तलब किया है।
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