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Hardoi News: हत्या में पिता-पुत्र और दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

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हरदोई। युवक की हत्या के 12 साल पुराने मामले में पिता पुत्र समेत चार लोगों को दोषी करार दिया गया। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 कुसुमलता ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों पर 32-32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की आधी रकम मृतक के वारिसों को देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
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पिहानी कोतवाली क्षेत्र के रानियामऊ निवासी अरुण ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 मई 2013 को उसके पिता विद्यासागर सिंह व भाई नन्हे और अमित खेत की सिंचाई कर रहे थे। गांव के ही कल्लू और उनके पिता राम औतार व गांव के ही राम किशोर और उनके भाई रामवीर के साथ खेत की मेड़ को लेकर विवाद चल रहा था।
25 मई 2013 को इसी विवाद के कारण आरोपी खेत पर आकर गाली-गलौज करने लगे थे। विद्या सागर सिंह ने मना किया तो चारों आरोपियों ने लाठी-डंडों से पिटाई की। तमंचे से फायर भी किया था। भीड़ के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। घटना में विद्या सागर और उनके दोनाें बेटों को चोट आई थीं। तीनों को सीएचसी पिहानी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था।
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घटना के अगले दिन अमित की मौत हो गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 19 अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए थे। दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने और पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज कुसुमलता ने सजा सुनाई।

क्रॉस केस में पिता-पुत्र को तीन-तीन साल की सजा
इसी मामले में दूसरे पक्ष से कल्लू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि मेड़ के विवाद में मारपीट हुई थी। विद्या सागर और नन्हें ने कल्लू के चचेरे भाई रामवीर और राम बाबू को पीटा था। तमंचे से फायर भी किया था। घटना में रामवीर और राम बाबू घायल हो गए थे। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज कुसुमलता ने विद्या सागर और नन्हें को मारपीट के आरोप में तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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