हरदोई। लॉकडाउन के चलते अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद हैं। इनमें एआरटीओ ऑफिस भी शामिल है। एआरटीओ ऑफिस बंद होने से ड्राइविंग लाइसेंस व फिटनेस समेत अन्य कार्य लटक गए हैं।
प्रमुख सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि 1 फरवरी से 30 जून के बीच जिनके कार्य एआरटीओ ऑफिस में होने हैं, उन्हें 30 जून तक कार्य कराने की छूट दी जा रही है।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देश में 21 दिन का लॉकडाउन प्रभावी कर दिया है। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं।
लॉकडाउन के दौरान जिनके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन, परमिट, वाहनों की फिटनेस व परमानेंट लाइसेंस बनवाने समेत अन्य कार्यों की तिथियां निर्धारित थीं, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान जिन वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उन्हें नॉन यूज क्लॉक फैसिलिटी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर विशेष विकल्प दिए जा रहे हैं।