- प्रदूषण के आरोप में नहीं हो सकता ई-रिक्शा का चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सख्ती से कराने के लिए पुलिस कर्मियों को कार्रवाई की छूट दी गई। नियम तोड़ने वालों का चालान करने की नसीहत दी गई। इसकी आड़ में कुछ पुलिस कर्मी मनमानी करने लगे। बघौली थाने में तैनात दो सिपाहियों ने एक ई-रिक्शा का चालान कर दिया। आरोप है कि चालक के पास ई-रिक्शा का प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं था। ई-रिक्शा पर 2500 रुपये का चालान किया गया है।
केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक बढ़ते प्रदूषण से चिंतित है। इसके कारण ई-व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाए जाने को लेकर लगातार कवायद हो रही है। दरअसल ई-व्हीकल को लेकर स्पष्ट है कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता। जाहिर सी बात है कि ऐसे में ई-रिक्शा का प्रदूषण फैलाने के आरोप में चालान भी नहीं किया जा सकता। बघौली थाने में तैनात सिपाही अतुल तोमर और विक्रम हरी ने थाना क्षेत्र के तेरवा निवासी ब्रजेश पाल के ई-रिक्शा का चालान कर दिया। आरोप है कि उनके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं था। ब्रजेश पाल का आरोप है कि दोनों सिपाही उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। ई-रिक्शा सीज करने की धमकी भी दे रहे हैं। पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा से भी की गई है।
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ई-रिक्शा का चालान प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न होने पर नहीं किया जा सकता। ई-रिक्शा में इसकी जरूरत ही नहीं होती। अगर किसी ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से अंजाने में किया होगा।
एके सिंह
एआरटीओ, हरदोई