हरदोई। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जाएगा। पूर्व में दागी रहे परीक्षा केंद्रों को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। सुविधाओं के आधार पर प्राप्त अंकों से परीक्षा केंद्रों का चयन होगा। एक ही प्रबंधक के अधीन यदि एक से अधिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है तो उन विद्यालयों को आपस में परीक्षा केंद्र किसी भी दशा में नहीं बनाया जाएगा।
डीआईओएस वीके दुबे ने बतायाकि कोविड-19 के तहत एक विद्यालय पर कम से कम 150 व अधिकतम 800 छात्रों का सेंटर बनाया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षार्थी के लिए 36 वर्ग फीट का क्षेत्रफल तय किया गया है। परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची नौ फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जनपदीय समिति 20 दिसंबर तक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई आधारभूत सूचनाओं का भौतिक सत्यापन करेगी। परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले विद्यालयों में अग्निशमन के संसाधनों व पानी की बाल्टी एवं रेत आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत एवं क्रियाशील होने चाहिए। परीक्षा केंद्र निर्धारण में बालिका विद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालकों का परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र कदापि आवंटन नहीं किया जाएगा।
इन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा
हरदोई। आधारभूत सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले व भ्रामक सूचना अपलोड करने वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र पात्रता सूची से बाहर किया जाएगा। वहीं प्रधानाचार्य के विरुद्ध परिषदीय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्ष 2018, 2019 व 2020 में परीक्षा केंद्रों पर सचल दल व जिला प्रशासन अथवा अन्य निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा परीक्षा केंद्रों पर अनियमितता मिलने वाले विद्यालयों को सूची से बाहर रखा जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के मुख्य मार्ग व संपर्क मार्ग की चौड़ाई 10 फीट से कम होने पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे।