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मिलावटखोरी में व्यापारी अंदर

Mon, 27 Feb 2017 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
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कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक
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हरदोई। बेसन में खेसरी की मिलावट करने पर कोर्ट ने हरपालपुर के व्यापारी को एक साल कैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2000 में खाद्य निरीक्षक ने नमूना भरा था। जुर्माना जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 
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अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह के अनुसार 15 जुलाई 2000 को निरीक्षक विरन सिंह ने हरपालपुर के पीलिया तिराहा स्थित गणेश दत्त मिश्र की दुकान पर छापेमारी की थी। टीम ने दुकान से बेसन का नमूना भरकर जांच के लिए भेजा था।

जांच में बेसन में खेसरी की मिलावट पाई गई। इस पर व्यापारी के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभय प्रताप सिंह की अदालत में हुई।
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लैब की जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने गणेश दत्त मिश्र को मिलावट का दोषी करार दिया। अभियोजन अधिकारी ने समाज के विरुद्ध अपराध बताते हुए दोषी को कठोर सजा की मांग की।

कोर्ट ने व्यापारी को एक साल कैद की सजा सुनाई। साथ की तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन अधिकारी के मुताबिक काफी लंबे समय बाद मिलावट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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