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शस्त्र बेचने जा रहे तीन युवकों को दबोचा

Sun, 09 Dec 2018 11:26 PM IST
हरदोई
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गिरफ्तार किए गए शातिर - फोटो : अमर उजाला
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पाली पुलिस ने शस्त्र बेचने जा रहे तीन युवकों को दबोच लिया। उनकी निशानदेही पर एक आरोपी के मोहल्ला बेनीगंज सुलह सरायं स्थित घर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। मौके से कंट्रीमेड पिस्टल और रिवाल्वर सहित बड़ी संख्या में शस्त्र बरामद हुए हैं।  

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रविवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि शनिवार देर रात मुखबिर के जरिये पुलिस को सूचना मिली कि पाली थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र बनाने का कारोबार करने वाले शातिर असलहों की सप्लाई के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं। इस पर पाली थानाध्यक्ष राजेश्वर त्रिपाठी, स्वॉट टीम प्रभारी अरविंद यादव और सर्विलांस टीम के प्रभारी आलोक सिंह को सूचना दी गई। शनिवार रात डेढ़ बजे पाली थाना क्षेत्र में गर्रा नदी के पुल पर शाहाबाद की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहे संजय शुक्ला उर्फ अरविंद उर्फ बर्री पुत्र रघुवीर सहायं निवासी मोहल्ला बेनीगंज सुलह सरायं कस्बा पाली, राजकुमार उर्फ रिंकू पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम भरखनी और वीरेंद्र शुक्ला पुत्र रामानंद शुक्ला निवासी ग्राम खनिकलापुर थाना पाली को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान तीनों के पास से एक-एक तमंचा और एक-एक कारतूस बरामद किया गया। पाली थाने में लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि संजय शुक्ला उर्फ अरविंद के घर में बने तहखाने में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री है। इस पर पुलिस टीम ने संजय शुक्ला के घर पर तलाशी ली, तो यहां कंट्रीमेड रिवाल्वर और एक पिस्टल, पांच अधबने तमंचे, 12 तमंचे, एक बंदूक, एक भट्टी, एक बुलेट कैप, रिवाल्वर के दो कारतूस, रायफल के चार कारतूस और तीन खोखा के अलावा अन्य उपकरण भी बरामद हुए। एसपी ने बताया कि खुलासा करने वाली टीम को 20 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।  

आरोपियों पर कई मामले हैं दर्ज
पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों युवक शातिर हैं। वीरेंद्र शुक्ला के विरुद्ध पाली थाने में 12 मामले दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमले, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर के मामले शामिल हैं। संजय शुक्ला के विरुद्ध पाली थाने में डकैती सहित चार मामले दर्ज हैं। इसी तरह राजकुमार उर्फ रिंकू के विरुद्ध पाली थाने में आठ मामले दर्ज हैं। इनमें गैर इरादतन हत्या, जानलेवा हमला, गुंडाएक्ट, एनडीपीसी एक्ट के मामले शामिल हैं।

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