अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। हरियावां की ग्राम पंचायत मुरादपुर में पांच अपात्रों को लाभ दिए जाने के मामले में हरियावां के तत्कालीन बीडीओ, सचिव व प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होना तय है।
डीआरडीए के परियोजना निदेशक आरके श्रीवास ने अपनी जांच रिपोर्ट में तत्कालीन बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी बालकराम और ग्राम प्रधान को दोषी पाया है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को दी जांच रिपोर्ट में बताया कि पांचों अपात्रों को प्रथम किस्त जारी कर दी गई थी।
उन्होंने अपात्रों से रिकवरी और तत्कालीन बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सचिव व प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
-मुरादपुर में पांच अपात्रों को लाभ दिए जाने के मामले में