राशन कार्डधारकों को अब 20 मई तक ही मिलेगा निशुल्क अनाज
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मई माह में हो रहे वितरण की समयावधि में खाद्य और रसद विभाग के आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने संशोधन कर दिया है। अब 25 मई के स्थान पर 20 मई तक ही अनाज का वितरण होगा।
जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को उचितदर विक्रेताओं के माध्यम से निशुल्क अनाज का वितरण कराया जा रहा है। शासन ने अब 25 मई तक होने वाली वितरण की समयसीमा को कम कर 20 मई कर दिया है। बताया कि भारत सरकार ने वितरण और उठान की अवधि को नियमित और सीमित किए जाने के उद्देश्य से वितरण की समयसीमा में कमी की है। सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से उचितदर विक्रेताओं को वितरण की नई समयसीमा की जानकारी दी गई है। उन्होंने राशन कार्डधारक परिवारों से भी अपील की है कि वह 20 मई से पहले-पहले उचितदर की दुकान से अनाज प्राप्त कर लें, जिससे उनके परिवार के लिए आवंटित अनाज लैप्स होने से बचाया जा सके। (संवाद)