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Hardoi News: मंगलसूत्र लूट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हरदोई। महिला को घेरकर रास्ते में जान से मारने की धमकी देते हुए मंगलसूत्र छीनने के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी। अदालत ने मामले के तथ्यों, साक्ष्यों, अपराध की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक इतिहास को जमानत के लिए पर्याप्त आधार न मानते हुए यह आदेश दिया।
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31 अगस्त की शाम चार बजे रंजना प्रधान डाकघर से मायके तत्योरा पैदल जा रही थीं। बावन रोड स्थित चिरंजीवी हॉस्पिटल के पास पहुंचने पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर उनके गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया और धक्का देकर गिराने के बाद भाग निकले। लखनऊ के ठाकुरगंज निवासी आरोपी सत्यम शुक्ला के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। कहा कि पुलिस ने घर से पकड़कर झूठी कहानी बनाकर फंसा दिया है। बचाव पक्ष ने घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज उसके पास सुरक्षित होने का दावा किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि आरोपी और सहअभियुक्त ने महिला को रास्ते में घेरकर मंगलसूत्र बलपूर्वक छीना था। अभियोजन ने अदालत के सामने आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास भी रखा। इसके अतिरिक्त 29 मुकदमें हरदोई सहित लखनऊ में दर्ज होने की जानकारी दी। केस डायरी में यह भी सामने आया कि आरोपी और सहअभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद सहअभियुक्त के कब्जे से पीली धातु का मंगलसूत्र बरामद हुआ था।
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