फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hardoi News: पराली जलाने की घटनाओं में 17 कर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हरदोई। सर्वाेच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से फसल अवशेष खेतों में जलाए जाने रोक है। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर सीडीओ सान्या छाबड़ा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने घटनाओं से जुड़े गांवों के कृषि विभाग के 17 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। जबकि पंचायत सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

पराली जलाने से रोकने के आदेश के दृष्टिगत जनपद, तहसील और विकास खंड स्तर पर सेल गठित की गई हैं। प्रत्येक दिन अनुश्रवण के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। जिस पर शुक्रवार को सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि पराली जलाए जाने पर किसानों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। किसानों को चेतावनी दी गई है। लापरवाही के लिए कृषि विभाग के 17 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। कार्यक्षेत्र में लगातार भ्रमण के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करें और घटना न होने दें। बताया कि किसानों को पराली पशु आश्रयस्थलों में दान देने और बदले में गोबर की खाद लिए जाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। वहीं 12,300 मीट्रिक टन पराली एफपीओ के माध्यम से सीबीजी प्लांट को दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें