फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या में उम्रकैद की सजा

Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
Hardoi
विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसागर ने गुरुवार को हत्या के अपराध से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पूरी कर एक अभियुक्त को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अदालत के समक्ष चले मुकदमे की रिपोर्ट कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नीर निवासी भूपेंद्र सिंह ने दर्ज कराई थी। घटनाक्रम के अनुसार वादी अपने बहनोई उपेंद्र सिंह के साथ अपने दोस्त नृपेंद्र सिंह की बारात में सैनिक पेट्रोल पंप, पिहानी चुंगी के सामने स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज भवन में शामिल होने गया था। रात 12 बजे जब द्वारचार हो रहा था। उसी समय बेहटागोकुल थाना क्षेत्र के आल्दानपुर निवासी रजनीश सिंह बंदूक लेकर आया और उपेंद्र सिंह की तरफ बढ़ा और पुराने विवाद को लेकर गोली मारकर उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम शुक्ला ने की। अदालत ने दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को हत्या के अपराध में उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें