हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम में समय से आवेदक को सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने यहां के चार पंचायत सचिवों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
आयुक्त की ओर से लगाए गए जुर्माना की वसूली के आदेश डीपीआरओ ने जारी कर दिए हैं। पंचायत सचिवों से कहा है कि जुर्माना राशि आयोग की ओर से दिए गए लेखा विवरण में जमा कराते हुए रसीद प्राप्त कराएं।
सूचना का अधिकार अधिनियम में विकास खंड अहिरोरी के गोंडाराव निवासी शिव सागर शुक्ला ने गांव से जुड़ी जानकारियां सूचना का अधिकार अधिनियम में मांगी थी। समय से सूचना न देने पर आयोग में अपील की थी। पंचायत सचिव सोमेश कुमार शुक्ला ने न तो सूचना दी और न ही आयोग में हाजिर हुए।
आयुक्त ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। ऐसे ही विकास खंड माधौगंज की ग्राम पंचायत पिपरावां निवासी रामप्रकाश को भी समय से सूचना न देने पर तत्कालीन पंचायत सचिव अरुण कुमार वर्मा व सरिता देवी पर आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अरुण कुमार वर्मा कोथावां और सरिता देवी अहिरोरी में तैनात हैं। मल्लावां की ग्राम पंचायत कंथरी निवासी भूपेंद्र कुमार को सूचना न देने पर आयुक्त ने पंचायत सचिव कन्हैयालाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि अरुण वर्मा और सरिता देवी को 12,500-12,500 रुपये और सोमेश मिश्रा व कन्हैयालाल को 25,000-25,000 रुपये जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जमा न किए जाने पर वेतन से वसूली की जाएगी।