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दूध चिलिंग प्लांट संचालकों समेत 20 लोगों पर 75 लाख जुर्माना

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हरदोई। खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रतिबंधित केमिकल आदि बरामद होने के अलग-अलग मामलों में एडीएम कोर्ट ने चिलिंग प्लांट के संचालकों समेत 24 कारोबारियों पर 75 लाख 85 हजार रुपये जुर्माना किया है। सभी को 30 दिन में जुर्माना जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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एडीएम न्यायालय ने सोमवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी कई मामलों की सुनवाई पूरी की। इसमेें दोषी पाए गए 24 लोगों पर 75 लाख 85 हजार 500 रुपये जुर्माना किया है। दोषियों में संडीला स्थित दूध चिलिंग प्लांट के संचालक लखनऊ निवासी योगेश मिश्रा, उनके भाई नवीन मिश्रा, कर्मचारी मुजफ्फरनगर निवासी ब्रजराज व संडीला के ग्राम सुमेरखेडा निवासी होशराम शामिल हैं।
इनको चिलिंग प्लांट में अलग-अलग तरह का स्किम्ड मिल्क पाउडर, न्यूलाइन वीक एसिड, कास्टिक पोटाश, यूरिया, अपमिश्रित हाइड्रोजन परऑक्साइड, एसिटिक ईस्टर एसिड, अपमिश्रित मालटो डेक्सट्रिन पाउडर व रिफाइंड वेजिटेबिल ऑयल समेत अन्य केमिकल व पाउडर बरामद होने व इनके अवैध भंडारण का दोषी पाया गया। चारों आरोपियों पर 69 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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एडीएम ने कलक्ट्रेट स्थित कर्मचारी कल्याण निगम की कैंटीन में बिकने वाले एक कंपनी के रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में गड़बड़ी पाए जाने पर उप्र कर्मचारी कल्याण निगम के जिला प्रबंधक चंद्रपाल सिंह पर 20 हजार रुपये, रिफाइंड बनाने व उसकी आपूर्ति करने वाली फर्म रुचि सोया इंडस्ट्रीज लखनऊ पर 1 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
इसके अलावा एडीएम ने मिलावटी दूध के मामले में तीन लोगों पर 2 लाख 5 सौ रुपये, बिना पंजीकरण कारोबार करने पर 12 लोगों पर 2 लाख 40 हजार रुपये, गुझिया मिठाई में मिलावट पर दो लोगों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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