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ग्राम प्रधानों के 442 पद अनारक्षित, 441 महिलाओं का प्रधान बनना तय

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जले की 1306 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के आरक्षण को लेकर संख्यावार स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस बार अनुसूचित जाति के लिए 300 पद आरक्षित रहेंगे, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 349 पद आरक्षित हैं। प्रधान के 442 पद सामान्य हैं। शासन स्तर से संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब ग्राम पंचायतों के आरक्षण की कवायद ने रफ्तार पकड़ ली है।
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जिले में ग्राम प्रधान के कुल 1306 पद हैं। शासन से जारी निर्देशों के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए कुल 300 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 106 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 349 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 120 पद आरक्षित हैं।
जिले में 215 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी किसी भी वर्ग की महिलाएं इन 215 पदों पर प्रधान का चुनाव लड़ सकती हैं। ग्राम प्रधानों के 442 पद सामान्य हैं। इन पर कोई भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। खास बात यह है कि इस बार कम से कम 441 महिलाओं का ग्राम प्रधान चुना जाना तय है।
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अगर सामान्य पदों पर भी महिला उम्मीदवार प्रधान निर्वाचित होती है, तो इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल शासन स्तर से गाइड लाइन जारी होने और पदों की संख्या स्पष्ट होने के बाद जिलास्तर पर भी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतों का आरक्षण जानने के लिए न सिर्फ दावेदार बल्कि सामान्य ग्रामीण भी बेताब हैं।
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