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Hardoi News: तीन साल की मासूम से दुष्कर्म में 20 साल की कैद

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- घटना के ढाई साल बाद आया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के ढाई साल पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश विशेष न्यायाधीश ने दिए हैं।

मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 13 फरवरी 2023 प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था 12 फरवरी की रात वह अपने पति के साथ खेतों की रखवाली करने गई थी। घर में उसकी दो बेटियां अकेली थीं। रात करीब 12 बजे गांव का ही मुकद्दर घर में घुस आया और छोटी बेटी (3) के साथ दुष्कर्म किया था।
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रोने की आवाज सुनकर बड़ी बेटी जाग गई थी। शोर करने पर अभियुक्त मौके से भाग गया था। सुबह दोनों के घर आने पर बड़ी बेटी ने पूरी घटना बताई थी। तहरीर के आधार पुलिस ने पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को पेश किया गया इसके साथ ही नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।
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