हरदोई। सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज (पॉक्सो कोर्ट संख्या-14) निरुपमा वि क्रम ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है।
विशेष लाेक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संडीला कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी शख्स ने नौ अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि नौ अक्तूबर की शाम लगभग पांच बजे उसकी सात साल की बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। उसी दौरान मोहल्ला इमलियाबाग निवासी राहुल बच्ची को अपने घर ले गया था। राहुल ने बच्ची के साथ कमरे में बंदकर दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को दी थी। बच्ची का पिता आरोपी को पकड़कर कोतवाली ले गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अपर जिला जज निरूपमा विक्रम ने सुनवाई पूरी कर राहुल को 20 साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।