हरदोई। दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के एक साल आठ माह पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) मनमोहन सिंह ने 20 साल की सजा सुनाई।
साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के आदेश भी अपर जिला जज ने दिए हैं।
बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 27 जुलाई 2023 की शाम करीब साढ़े पांच बजे उसकी पोती (2) घर के बाहर खेल रही थी। गांव निवासी रमाकांत खिलाने के बहाने पोती को अपने साथ अपने घर ले गया। घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस कारण बच्ची घायल भी हो गई थी। रोने की आवाज सुनकर परिजन अभियुक्त के घर पहुंचे थे। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था। अभियोजन पक्ष से पांच गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही आठ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए थे। 49 पेशियों की सुनवाई के बाद अपर जिला जज ने फैसला सुनाया।
कब क्या हुआ एक नजर में
-27 जुलाई 2023 को एफआईआर दर्ज हुई।
-नौ जुलाई 2023 को आरोप पत्र दाखिल हुआ।
-25 सितंबर 2023 को आरोप तय हुए।
-22 अप्रैल 2025 को सजा का आदेश हुआ।