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हत्या के अपराध में दो को उम्रकैद

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हरदोई। अपर जिला जज अष्टम दीपक यादव की अदालत ने हत्या के मामले में सोमवार को दो लोगों को उम्रकैद व 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि कोतवाली शहर थाना क्षेत्र निवासी वादी धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के भाई नागेंद्र को कोतवाली शहर के रेलवेगंज निवासी अजीत गुप्ता व कोतवाली देहात के शुगर मिल कालोनी निवासी नीरज चौहान 20 मार्च 2015 की शाम किसी बहाने से घर से साथ ले गए थे।
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देर रात तक नागेंद्र के वापस न आने पर परिजनों ने उसके ससुर विनोद कुमार श्रीवास्तव के साथ उसकी तलाश शुरू की। रात 12.30 बजे रेलवेगंज में अजीत के घर के पास अजीत को सरिया और नीरज को चाकुओं से नागेंद्र पर वार करते देखा। धीरेंद्र के मुताबिक उसके व अन्य लोगों के ललकारने पर आरोपी अजीत भाग गया, जबकि नीरज चौहान को खून से रंगे चाकू के साथ उन लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। घटना की रिपोर्ट उसी रात थाना कोतवाली शहर में दर्ज कराई गई थी। वहीं घायल नागेंद्र को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पूरे मामले की सुनवाई कर अदालत ने सोमवार को दोष सिद्ध होने पर दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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