हरदोई। लगभग साढ़े चार साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज (एफटीसी महिला) हेमेंद्र कुमार सिंह ने दोषी को 12 साल की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की और सजा काटनी होगी। पूरा मामला नशीले पदार्थों की बरामदगी से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक अंचल द्विवेदी ने बताया कि एसटीएफ से मिली सूचना के आधार 30 सितंबर 2019 को डोडा और अफीम से लदे डीसीएम की बरामदगी शहर कोतवाली क्षेत्र के नानकगंज तिराहा पर हुई थी। इस मामले में पुलिस ने बरेली जनपद के फरीदपुर थाना क्षेत्र के फर्रूखपुर निवासी मतीउल्ला उर्फ रजीउल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले में डीसीएम में 133 बोरों में 2500 किलो डोडा बरामद हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला था कि नशीला पदार्थ झारखंड के रांची से एक आदमी से मतीउल्ला को मिला था, इसे वह बरेली ले जा रहा था। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने मतीउल्ला को 12 साल की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कुल 117 पेशी के बाद फैसला आया है। इस दौरान सात गवाह भी पेश हुए।