- एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। एनडीपी के एक साल सात माह पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज एफटीसी यशपाल ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
कोतवाली संडीला में तैनात रहे उपनिरीक्षक रामकिशोर मिश्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि तीन सितंबर की रात इमलिया बाग से जामू तिराहा पर मौजूद था। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि भिठौली की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है। उसके पास नशीला पदार्थ है। पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा था। दौड़कर पुलिस ने उसे पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धरमू यादव निवासी अटवा भसेन कोतवाली संडीला बताया था। तलाशी लेने पर उसके पास 100 ग्राम अल्प्राजोलम का पाउडर मिला था। अभियुक्त इसकी बिक्री अवैध रूप से करता था। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने 10 साल की सजा सुनाई है।
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कब क्या हुआ एक नजर में………
3.09.2023 रिपोर्ट दर्ज हुई
12.10.2023 आरोप पत्र दाखिल किया गया
9.01.2024 कोर्ट में आरोप तय हुआ
26.11.2024 अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ हुआ
24.02.2025 अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ
8.05.2025 सजा सुनाई गई