संवाद न्यूज़ एजेंसी
हरदोई। नाबालिग से कुकर्म करने के सात वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कोर्ट संख्या 16 के अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित को देने का आदेश अदालत ने दिया ।
पिहानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 27 मई 17 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 23 मई 17 की दोपहर करीब एक बजे पुत्र (10) घर के बाहर खेल रहा था। गांव का नीलू 20 रुपये का लालच देकर उसे खेत में ले गया। उसके साथ कुकर्म किया था। शोर करने पर पीट दिया था। पुलिस ने नाबालिग के साथ कुकर्म करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह व सात अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।