हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवापुर में वर्ष 2022 में घर में घुसकर दो लोगों को लाठी-डंडों और धारदार फावड़ा से वार कर तीन लोगों ने घायल कर दिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवापुर निवासी रंजीत ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें उसने बताया था कि पांच अप्रैल 2022 को रंजिशन हरिराम, दिनेश व रविंद्र उसके घर में जबरन घुस आए थे। आरोपियों ने उसके भाई धर्मबीर व जीतू पर लाठी डंडे और फावड़े से वार किया था। जिस कारण धर्मवीर व जीतू के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। घायलों को गढ़मुक्तेश्वर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मेरठ के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की। मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विपिन कुमार द्वितीय ने हरिराम और रविंद्र को तीन तीन वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।