हापुड़। घर में घुसकर मारपीट व जातिसूचक शब्द कहने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को चार वर्ष के कारावास व 5500-5500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर में वर्ष 2022 में गांव के ही कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर परिजन के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहे थे। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से सगे भाई आबिद और बाबर को पुलिस ने जेल भेजकर 14 फरवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों को चार चार वर्ष के साधारण कारावास और 5500-5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।