हापुड़। अपर जिला जज प्रथम कोर्ट ने बिजली के तार व उपकरण चोरी करने के मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना बाबूगढ़ पुलिस ने वर्ष 2021 में बिजली उपकरण चोरी का एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त अख्तर निवासी गांव चित्तकोटी थाना लालमहिया जनपद गोड्डा राज्य झारखंड ने नौ अक्तूबर 2021 को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोटा हरिनाथपुर में बिजली के तार व उपकरण चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी अख्तर को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने 19 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी अख्तर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
इसके अलावा न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक व्यक्ति की मौत के करीब 23 वर्ष पुराने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।