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Hapur News: परिचालक की आत्महत्या मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Tue, 27 Feb 2024 10:35 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रोडवेज के संविदा परिचालक द्वारा गत वर्ष आत्महत्या करने के मामले में हापुड़ कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मृतक की मां ने रोडवेज के अधिकारियों व कर्मचारियों पर पुत्र के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता भोपाल सिंह शिशौदिया ने बताया कि मोहल्ला अर्जुननगर निवासी सुमन ने न्यायालय में एक वाद दायर किया था। जिसमें उसने कहा था कि उसका पुत्र हेमंत कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधीन संविदा पर रोडवेज डिपो हापुड़ में परिचलाक था। उसके पुत्र को रोडवेज के कुछ अधिकारी व कर्मचारी गलत आरोप लगाकर बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे। 24 अगस्त 2023 को उसके पुत्र के साथ रोडवेज के कुछ कर्मचारी व अधिकारियों ने डिपो में बंधक बनाकर पिटाई भी की थी।

मामले की जानकारी होने पर वह 24 अगस्त 2023 को रोडवेज डिपो पर गई थीं। जहां कुछ कर्मचारियों ने उन्हें डिपो के एआरएम से नहीं मिलने दिया। इससे परेशान उनके पुत्र ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उनके पुत्र द्वारा लिखा सुसाइड नोट भी मिला है। जिसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए काफी प्रयास किए गए। उन्होंने पांच अक्तूबर 2023 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए डाक से पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जिसके कारण वह न्यायालय की शरण में आई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हापुड़ कोतवाली को सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए है।
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