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Hapur News: छोटे वाणिज्यिक वाहनों पर एक बार ही देना होगा रोड टैक्स

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हापुड़। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए 7500 किलो क्षमता से कम भार वाले वाणिज्यिक वाहनों पर वन टाइम रोड टैक्स की सुविधा शुरू कर दी है। अब ऐसे वाहन मालिकों को व्यक्तिगत वाहनों की तरह एकमुश्त टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें 15 वर्षों तक अलग से रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
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इसके लिए 20 और 21 फरवरी को एआरटीओ कार्यालय पर मेले का भी आयोजन किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह का कहना है कि इस नई नीति का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों, डिलीवरी वाहनों, लोडर, छोटे मालवाहक और स्थानीय परिवहन से जुड़े लोगों को सहूलियत देना है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए वाहन संचालन की लागत और कागजी प्रक्रियाएं सरल होंगी।
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