नगर पालिका परिषद पिलखुवा ने प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की रणनीति तैयार कर ली है। पालिका ने शहर में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना राशि निर्धारित किया है। साथ ही लोगों से प्रदूषण नहीं फैलाने की अपील भी की है।
पालिका प्रशासक, डिप्टी कलेक्टर ज्योति राय ने बताया कि कूड़े को सार्वजनिक स्थल पर फैलाना या जलाना कानूनन अपराध है। कूड़ा जलाते समय पकडे़ जाने पर अब 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शहर के सभी लोगों को प्रदूषण रोकने में पालिका का सहयोग करना चाहिए। इससे शहर स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त होगा। प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों की जो सूचना देेगा, उसे भी पुरस्कृत किया जाएगा।
ज्योति राय ने लोगों से अपील किया कि वह कूड़ा-कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें। उन्होंने यह भी बताया कि शहर के अंदर पालिका द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में नागरिक अपनी
शिकायत या सुझाव पालिका की वेबसाइट nppeo@yahoo.com या दूरभाष संख्या- 0122-2323534 पर दर्ज करा सकते हैं। लोगों के सुझाव या शिकायत से पालिका के कार्यों को और बेहतर बनाया जा सकेगा।