हापुड़। न्यायालय ने चेक बाउंस के अलग-अलग दो मामलों के आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें न्यायालय ने दोनों ही मामलों में एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वह गांव नाजरपुर कलां थाना नौगांव सादात जनपद अमरोहा का निवासी है। लंबे समय से वह हापुड़ में रह रहे है। उनके एक रिश्तेदार गढ़ रोड नवीन मंडी हापुड़ स्थित सुप्रीम सर्विस पेट्रोल पंप के मालिक अमित केदार के यहां नौकरी करते हैं। जिसके चलते उनके भी पंप मालिक अमित केदार से अच्छी जानकारी हो गई। इस दौरान अमित केदार ने अपने पेट्रोल पंप के पास एक प्लॉट बेचने की बात कही। जिसके लिए उसने आठ लाख रुपये की धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। उसने प्लॉट देने से पहले और धनराशि की बात कही। जिस पर उसने अपनी पत्नी सुभानी चौहान से भी पांच लाख रुपये अमित केदार को दिला दिए।
इसके बाद भी आरोपी अमित केदार ने प्लॉट का बैनामा नहीं किया और न धनराशि वापस की। धनराशि वापस करने का दबाव बनाने पर आरोपी अमित केदार ने आठ लाख रुपये का चेक उसके नाम व पांच लाख रुपये का चेक उसकी पत्नी सुभानी के नाम से दे दिए। लेकिन दोनों ही चेक बाउंस हो गए। जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली और दो वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा न्यायालय में दायर किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने आरोपी अमित केदार को दोनों ही मामले में दोषी करार दिया। जिस पर दोनों मामलों में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही एक वाद में ग्यारह लाख रुपये व दूसरे वाद में सात लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।