पिलखुवा। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना पुलिस ने दो नामजद समेत तीन के खिलाफ जान से मारने के प्रयास और दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करना बता रही है।
मठमलियान मोहल्ला निवासी पुनीत गोयल ने थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसने 24 जनवरी 1998 में अपने भाई सुरेश गोयल से पुश्तैनी पांच बीघा कृषि भूमि खरीदी थी। उसके बराबर में पूरन सैनी की भूमि थी, जिसे उसने 18 वर्ष पूर्व प्लाटिंग कर बेच दिया। चार माह पहले पूरन सैनी वहां पर अपनी भूमि बताते हुए एसडीएम से शिकायत की थी, जिस पर तहसील धौलाना की राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइस की और उसकी भूमि नहीं होता बताया। आरोप है कि पूरन सैनी वहां अपनी भूमि बताकर दस लाख रूपये की रंगदारी मांग रहा है। पीडि़त ने बताया कि इसी के चलते उसने अपनी भूमि की चाहरदीवारी कराने का काम शुरू करा दिया, 20 मई को पूरन अपने साथियों के साथ मौके पहुंचा और निर्माण कार्य को रूकवा जाने से मारने की नीयत से फायर किया, जो वह मिस हो गया। आरोप है कि दबंग ने दस लाख रूपये या एक हजार मीटर का प्लाट नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। थाना पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर एसपी से गुहार लगाई।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सर्वोदय नगर निवासी पूरन सैनी और न्यू आर्य नगर निवासी मूलचंद को नामजद करते तीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2) और 324(4) में अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांचोपरांत साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अनीता चौहान, सीओ पिलखुवा।
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