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Hapur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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हापुड़। थाना हाफिजपुर के अन्तर्गत एक गांव में घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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हाफिजपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने चार अक्टूबर 2022 को थाना हाफिजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ युवक आमिर काफी दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। चार अक्तूबर 2022 की रात पीड़ित के बुजुर्ग माता-पिता व पुत्री घर पर सो रहे थे। देर रात करीब डेढ़ बजे आरोपी आमिर उनके घर में घुस आया और पुत्री का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के चीखने पर माता-पिता की आंख खुल गई।
माता-पिता ने आरोपी को दबोचने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। इसी दौरान अंधेरे में किसी वस्तु से टकराकर वह घायल हो गया। माता-पिता ने उसे दबोच लिया और डायल-112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी।
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सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने ले गई। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आमिर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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