हापुड़। जिले में तीनों लोकसभा सीटों पर एक साथ हो रहे चुनाव को देखते हुए इस बार कर्मचारियों का टोटा है। जिले में 800 कर्मचारियों की कमी है। जिला प्रशासन ने 800 कर्मचारियों की मांग मंडलायुक्त से की है।
लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता की घोषणा हो चुकी है। हापुड़ जिले की तीनों लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान मतदान होगा। जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयुक्त सभी डीएम-एसपी के साथ बैठक लेकर समीक्षा कर चुके हैं।
जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 4192 कार्मिकों की आवश्यकता है। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग, अन्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारी व अन्य विभागों के करीब 3390 कर्मचारी हैं। ऐसे में करीब 800 कर्मचारियों की यहां कमी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने मेरठ मंडल के आयुक्त के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयुक्त से 800 कर्मचारियों की मांग की है। डीएम प्रेरणा शर्मा का कहना है कि पिछले चुनावों में जिले में दो चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार दूसरे चरण में तीनों लोकसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है। इसलिए कर्मचारियों की कमी पड़ रही है। जिसके लिए मांग भेजी गई है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
धौलाना के 133 मतदेय स्थलों की जिम्मेदारी गाजियाबाद पर
इस बार नई प्रक्रिया के तहत धौलाना विधानसभा के 133 मतदेय स्थलों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी गाजियाबाद जिले के कर्मचारियों की होगी। गाजियाबाद से ही चुनाव कराने के लिए टीमें इन मतदेय स्थलों पर पहुंचेंगी। लेकिन इन्हें ईवीएम हापुड़ प्रशासन ही मुहैया कराएगा। चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम को भी हापुड़ जिले में ही जमा कराया जाएगा।
कंट्रोल रूम शुरू, तीन शिफ्टों में लगी ड्यूटी
लोकसभा चुनाव के लिए कंट्रोल रूम भी शुरू हो चुका है। इसमें अधिकारियों की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है, जिसका प्रभारी एडीएम न्यायिक ज्योत्सना बंधु को बनाया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर-0122-2304836, 0122-2304837, 0122-38 एवं टोल फ्री नंबर 1950 जारी कर दिया गया है। जिसपर चुनाव संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रविवार को अधिकारी कंट्रोल रूम में निरीक्षण कर हर शिकायत को गंभीरता से लेने के निर्देश देते रहे। लोगों से अपील की गई है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार अथवा व्यक्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है अथवा मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई प्रलोभन दिया जाता है तो उसकी सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं।
आचार संहिता के तहत डीएम ने जारी किए निर्देश -
1-पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें।
2-कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा
3-कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा।
4-बिना लिखित अनुमति के कहीं भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
5-कोई भी व्यक्ति बंदूक, पिस्टल रिवाल्वर, भाला, चाकु, लाठी, डंडा तथा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा।
9-रात्रि 10-00 बजे से सुबह 6-00 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
10- सोशल मीडिया (फेस बुक, व्हाटसअप, या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना, उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलाई जाएगी