इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया जुर्माना
हापुड़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हापुड़ के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव, सामान्य सदस्य राजीव कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष रावत ने क्लेम नहीं देने के मामले में एक इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि परिवादी राहुल कुमार शर्मा ने वर्ष 2007 में एक इंश्योरेंस कंपनी से अपनी फैक्टरी के माल का बीमा कराया था। चार मई 2008 को आंधी तूफान से फैक्टरी के माल को नुकसान हुआ था, लेकिन कंपनी ने क्षतिपूर्ति क्लेम देने से इंकार कर दिया। उसके बाद परिवादी ने क्षतिपूर्ति के एवज में इंश्योरेंस कंपनी पर 4.25 लाख का क्लेम दिलाने के लिए वाद दायर किया था।
अब न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को दोषी माना है। इंश्योरेंस कंपनी को निर्णय से 30 दिन के अंदर परिवादी को क्लेम राशि 4.25 लाख मय छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज क्लेम रिजेक्ट करने की दिनांक से अंतिम भुगतान की तिथि तक अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दो हजार रुपये वाद व्यय व तीन हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के भी आदेश दिए हैं।