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बच्ची से घिनौनी हरकत के दोषी को 20 साल की जेल

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बच्ची से घिनौनी हरकत के दोषी को 20 साल की जेल
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हापुड़। बच्ची से घिनौनी हरकत के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) हापुड़ वीना नारायण ने दोषी माना है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक, विशेष अधिवक्ता (पोक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 18 अक्तूबर 2020 को थाना सिंभावली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 18 अक्तूबर को उसकी चार वर्षीय पोती घर के बाहर खेल रही थी। उसको गांव बढढा निवासी शेखर पुत्र प्रेमपाल ने बहला कर उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगा। उसके बाद पोती रोती हुई घर आई उसने सारी बातें अपनी दादी को बताई। उसके बाद पीड़ित दादा ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने पकड़कर आरोपी को जेल भिजवा दिया। उसके बाद मामले की चार्जशीट 28 अक्तूबर को तैयार कर न्यायालय में पेश कर दी। पांच नवंबर से मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। न्यायाधीश वीना नारायण ने दोनों पक्षों की दलील व गवाही पूरी कराई। अब न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 ए, बी के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, अर्थदंड में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित के परिजन को देय करने के भी आदेश दिए हैं। अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई महज 29 कार्य दिवस में पूरी हुई है। संवाद
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