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दहेज हत्या के आरोप में पति व ससुर को दस वर्ष कारावास

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दहेज हत्या के आरोप में पति व ससुर को दस वर्ष कारावास
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हापुड़। दहेज हत्या के आरोप में पति व ससुर को अपर जिला जज, एफटीसी द्वितीय राखी चौहान ने दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एडीजीसी क्राइम सौरभ रुहेला ने बताया कि खुर्जा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने धौलाना थाने में दी तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री की शादी छह मार्च 2016 को शोएब निवासी गांव पिपलैड़ा थाना धौलाना के साथ हुई थी। दहेज को लेकर आए दिन ससुराल पक्ष के लोग पुत्री का शोषण करते रहते थे। 13 जून 2018 को ससुराल पक्ष के लोगों ने पुत्री को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पीड़िता की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता ने मौत से पहले घटना में पति शोएब व ससुर असलम को जिम्मेदार बताया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व गवाही पूरी होने के बाद अब आरोपियों को दोषी माना है। दोषियों को दस कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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