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दहेज हत्या में सास-ससुर सहित पति को आजीवन कारावास

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दहेज हत्या में सास-ससुर सहित पति को आजीवन कारावास
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हापुड़। दहेज हत्या के मामले में जिला जज विनोद कुमार सिंह ने आरोपी सास-ससुर सहित पति को दोषी माना है। तीनों दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि 13 जुलाई 2015 को धर्मेंद्र पुत्र भगवती सिंह निवासी शाहपुर थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर ने थाना बाबूगढ़ में अपनी बहन का दहेज हत्या करने का बहनोई पवन, सास सीता, ससुर सतवीर, ननद व दोनों देवर निवासी गांव गोहरा आलमगीरपुर पर आरोप लगाया था।
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बताया कि आरोपी ससुराल पक्ष के लोग मृतका मनीषा के दो पुत्र होने के उपरांत भी दहेज की मांग कर रहे थे। 13 जुलाई 2015 को मनीषा की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने साक्ष्य छिपाने के लिए शमशान में ले जाकर उसकी लाश को आग लगा दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को चिता से निकालकर पोस्टमार्टम कराया था। पुलिस ने भी मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अब जिला जज विनोद कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्णय सुनाते हुए मृतका मनीषा के पति पवन, सास सीता व ससुर सतवीर दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि में से आधा भाग मतृका के बच्चों को देने के आदेश दिए हैं।
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