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हाईकोर्ट के आदेश पर नवाब ने की जल सेवा

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न्यायालय के आदेश पर सिंभावली क्षेत्र में राहगीरों को शरबत पिलाता नवाब। - फोटो : GARH
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हाईकोर्ट के आदेश पर नवाब ने की जल सेवा
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गढ़मुक्तेश्वर। सिंभावली क्षेत्र के गांव सिखैड़ा में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने के दौरान बलवा, मारपीट के मामले में आरोपी युवक ने उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद एक सप्ताह छबील लगाकर जल सेवा की है।
गांव सिखैड़ा निवासी एक व्यक्ति ने मार्च 2021 में थाने में तहरीर दी थी। जिसने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने के दौरान गांव के ही रहने वाले शाहरुख, अंसार समेत अन्य लोगों पर हमला और मारपीट समेत अन्य आरोप लगाए थे। तहरीर के आधार पर सिंभावली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। जिसमें कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं जांच के दौरान गांव निवासी नवाब का नाम भी प्रकाश में आया। जिससे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल करने के बाद सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सशर्त जमानत दी। जिसमें नवाब को सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए एक सप्ताह तक हाईवे पर यात्रियों को शरबत पिलाने का आदेश दिया था।
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जमानत पर आने के बाद नवाब ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव के निकट राहगीरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडा शरबत पिलाने की व्यवस्था की। उमस भरी गर्मी में ठंडा-मीठा शरबत पीकर राहगीरों समेत अन्य लोगों ने न्यायालय के आदेश की प्रशंसा की। इस कार्य में ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार, कमाल, मुकुट यादव, प्रिंस समेत अन्य लोगों ने भी उसकी मदद की। संवाद
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