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कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने पर वसूला दस हजार का जुर्माना

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कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने पर वसूला दस हजार का जुर्माना
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पिलखुवा। कोरोना कर्फ्यू में दुकानें बंद कराने के आदेश के बाद भी कुछ दुकानदार आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शनिवार को एसडीएम व कोतवाली निरीक्षक ने शहर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दो दुकानें खुलीं मिलीं, जिन्हें तत्काल बंद कराया गया तथा दोनों से पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला।
कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते संक्रमण ने जिले में हाहाकार मचा रखी हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया हैं। इस दौरान फल, सब्जी, दवाएं, किराना और कृषि उपकरण के सामान की दुकानों को रोजाना सुबह आठ से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी हुई हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते शुक्रवार को व्यापारियों द्वारा अधिकांश दुकानों को खोला गया। जिससे कारण बाजार में सामान की खरीदारी करने वालें लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके चलते कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। शनिवार को एसडीएम धौलाना अरविन्द कुमार द्विवेदी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे और खुली दुकानों को बंद कराया।
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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगी। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते शनिवार को बिना अनुमित गांधी बाजार स्थित पूजा की सामग्री और श्रंगार का सामान बेचने वाले अनुपम और बस अडडा स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान का पांच-पांच हजार का चालान किया गया हैं। उन्होने बताया कि बिना अनुमति दुकानें खोलने वालों के खिलाफ चालान कर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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