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धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही पॉलीथिन, अफसर गंभीर नहीं

Tue, 19 Apr 2016 07:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
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पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लग सकी - फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट और शासन के आदेश के बाद भी हापुड़ में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लग सकी है। परचून की दुकान से लेकर बाजारों में बेरोकटोक पॉलीथिन का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं प्रशासन और पालिका ने केवल एक दिन एक दिन पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाकर अपना पल्ला झाड़ लिया।  
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत 40 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन बैग पर प्रतिबंध है। हाईकोर्ट ने भी प्रदेश में पालीथिन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में 18 दिसंबर को प्रस्ताव पास कर दिया गया।

यहीं नहीं पॉलीथिन के प्रयोग पर छह महीने की सजा के साथ साथ पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जिला प्रशासन और पालिका के अफसर इस ओर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप पॉलीथिन का खुलेआम प्रयोग किया जा रहा है।
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अफसरों ने  पॉलीथिन के प्रयोग को रोकने के लिए न तो कोई योजना बनाई है और न ही कोई सख्ती से अभियान चलाया गया है। हालांकि जनवरी माह में एक दो दिन पालिका और प्रशासन के अफसरों ने अभियान चलाया था।

तब से अब तक अफसरों ने दोबारा से पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाने की जहमत तक नहीं उठाई है। आलम यह है कि पालॅथिन का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बढ़ते प्रयोग से आए दिन शहर के नाले जाम हो रहे हैं।
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पॉलीथिन का प्रयोग शक्ति से रोका जाएगा। इस संबंध में पालिका के अफसरों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। अनिल ढींगरा डीएम

पॉलीथिन का प्रयोग रोकने के लिए जल्द ही कड़े कदम उठाए जाएंगे। छापा मार कार्यवाही कर पॉलीथिन का प्रयोग बंद कराया जाएगा। संजय मिश्रा अधिशासी अधिशासी
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