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तीन मामलों में चार आरोपियों की जमानत निरस्त

Fri, 10 Mar 2017 10:04 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
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कोर्ट - फोटो : demo pic
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जिला जज घनश्याम पाठक की कोर्ट ने शुक्रवार को अलग-अलग तीन मामलों में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों की जमानत निरस्त की है। इसमें 29 नवबंर 2014 में कुचेसर चौपला में हुए आनर किलिंग के आरोपी भी शामिल हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भाग सिंह भाटी ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद गांव सिखैड़ा निवासी मोनू की जमानत निरस्त की गई। वहीं, दहेज हत्या के एक अन्य मामले में ही मोदीनगर निवासी भोपाल सिंह की जमानत जिला जज ने निरस्त कर दिया।

भोपाल सिंह पर भाई की पत्नी की हत्या का आरोप है। मामले में पति समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। तीन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

उधर, कुचेसर चौपला निवासी दानिश्ता का पड़ोस के ही दूसरे समुदाय के युवक सोनू से प्रेम प्रसंग था। जिसके बाद दोनों ने नोएडा जाकर शादी कर ली थी। मामले में पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों को अलग रहने का फरमान सुनाया गया था।
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इससे क्षुब्ध दानिश्ता के परिजनों ने 29 नवंबर 2014 को सोनू व दानिश्ता की हत्या कर दी। सोनू के पिता ने अमीरुददीन, जफरुद्दीन, तालिब, आसिफ व सलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

तभी से ये मामला जिला जज की अदालत में विचारधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने अमीरुद्दीन व जफरुद्दीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए याचिका रद्द कर दी।
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