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Hapur News: दूध, घी और पनीर में मिलावट, 1.45 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Thu, 12 Dec 2024 11:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। रक्षाबंधन, दिवाली सहित अन्य त्योहारों पर लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों में बड़ी मिलावट मिली है। हाल में ही लिए गए 12 में से आठ नमूने जांच में फेल मिले हैं। इन मामलों में एडीएम न्यायालय द्वारा 1.45 लाख का जुर्माना लगाया है। बड़ी बात यह है कि दूध में फैट की मात्रा कम और पनीर खाने योग्य नहीं मिला है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान कुल 271 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। इनमें से कुछ की जांच रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जिसमें गांव खेड़ा में देवप्रकाश के यहां से घी का नमूना अद्योमानक व फेल मिला है। कुचेसर चौपला पर अल्ब फूड प्रोडक्ट के यहां से दाल सेब नमकीन का नमूना अद्योमानक व असुरक्षित, एक ब्रांडेड कंपनी का टकाटक चटपटा मसाला का नमूना मिस ब्रांडेड, गांव देहरा स्थित एएस फूड्स से नमकीन का नमूना असुरक्षित, धौलाना में आनंदा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड का फ्लेवर्ड दूध केसर का नमूना, गांव नहाली निवासी आकिल के यहां से पनीर का नमूना, बाबूगढ़ के पास बंसल डेयरी से पनीर व मिक्स दूध, गांव अटूटा में दिनेश कुमार के यहां से खोया, गढ़ के गांव रझैटी में लाल मोहम्मद के यहां से खुला बेसन, गढ़मुक्तेश्वर की राव स्वीट्स का रसमलाई का नमूना अद्योमानक मिला है। इसके अतिरिक्त मोहल्ला अर्जुननगर में अमर सिंह के यहां से छेना, पिलखुवा के मंढैया जाटान में अफसर अली के यहां से सोनपापड़ी का नमूना असुरक्षित मिला है। साथ ही गढ़ के गांव रझैटी में पप्पू के यहां से लिए गए सफेद रसगुल्ले के नमूने में बाह्य पदार्थ व बालूशाही का नमूना असुरक्षित मिला है। बाबूगढ़ में संदेश गोयल के यहां से लिए गए गोला दाना का नमूना मिस ब्रांडेड व अद्योमानक मिली है।

इसमें पनीर में दूध वसा निर्धारित सीमा से कम, मिठाई में खराब रंग, घी में आयोडिन कम मिला है। इन सभी के सेवन से स्वास्थ्य को सीधा नुकसान पहुंचता है।



इन पर लगाया एडीएम न्यायालय ने जुर्माना

- रेलवे रोड स्थित बंगला स्वीट्स से लिए खोया नमूने पर 20 हजार

- सिंभावली के गांव शरीफपुर में फुरकान के यहां से लिए मस्टर्ड ऑयल पर 20 हजार

- गांव रझैटी में दानिश के यहां से लिए रसगुल्ले के नमूने पर 20 हजार

- पिलखुवा के मोहल्ला चाहडिब्बा निवासी अंशुल बंसल के यहां से बेसन के नमूने पर 20 हजार

- धौलाना क्षेत्र के गांव पिपलेड़ा में जाकिर कॉलोनी निवासी अमजद किराना स्टाेर से लिए गए बेसन पर 15 हजार

- गांव हरसिंहपुर निवासी सुरेश कुमार के यहां से मिक्स दूध पर 10 हजार

- गांव अटूटा निवासी प्रदीप के यहां से मिक्स दूध पर 15 हजार

- गांव बनखंडा निवासी अनुज गोयल के यहां से मस्टर्ड ऑयल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।


कोट -

नवंबर माह में एडीएम न्यायालय से आठ मामलों को फाइनल करते हुए 1.45 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अन्य मामलों में प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। - महेंद्र श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग
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