हापुड़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से लिए गए पनीर का एक नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा है। पनीर में वसा की अधिक मात्रा मिलने पर एडीएम वित्त व राजस्व संदीप कुमार के न्यायालय ने व्यापारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि पांच अगस्त 2025 को विभाग के अधिकारियों ने पिलखुवा स्थित बस स्टैंड पर अजंता पनीर भंडार का निरीक्षण किया था। इस दौरान पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट में पनीर मानकों पर खरा नहीं उतरा है।
रिपोर्ट के अनुसार पनीर में वसा की मात्रा अधिक मिली है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। इस मामले में संचालक व्यापारी अफसर अली पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। मामले में एडीएम ने बताया कि विपक्षी को यह भी आदेश दिया गया है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में सुधार करें।