अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के व्यवसाय में लिप्त सक्रिय अपराधियों पर अब गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद जिले में ऐसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है कि अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के व्यवसाय के लिप्त सक्रिय संगठित गिरोह के सरगना, सदस्यों के खिलाफ गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।
डीजीपी द्वारा आदेशों में कहा गया है कि अवैध शराब व मादक पदार्थों का निर्माण, संग्रह, परिवहन, आयात व निर्यात, विक्रय व वितरण करना समाज विरोधी क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित है।
इसलिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने जिले में विशेष अभियान चलाकर ऐसे व्यवसाय में लिप्त अपराधियों की सूची बनाए।
साथ ही उनके खिलाफ गैग्स्टर की धाराओं में कार्रवाई की जाए। सीओ सिटी विशाल यादव ने बताया कि पुलिस महानिदेशक का पत्र मिला है।
जिसके बाद सभी थानाध्यक्षों और प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया कि वह इन आदेशों का सख्ती से पालन कराए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।