अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी पुत्रवधू से रेप करने वाले ससुर को 10 साल सश्रम कारावास सजा दी। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीएस यादव ने बताया कि 23 जून 2014 को सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अपने कमरे में सो रही थी। उसका ससुर कमरे में घुस गया और पुत्रवधू को खींचकर कमरे में ले गया। उसके साथ दुराचार किया गया।
मामले में पीड़िता ने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया था। एसपी के आदेश पर ही थाने में आरोपी मुनाजर अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी को दोषी पाया। आरोपी मुनाजर अली को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था और जेल से फैसला सुनने के लिए आया था।