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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार जुर्माना

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार जुर्माना
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हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज वीना नारायण ने एक दोषी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि दूसरे आरोपी को तीन साल कारावास व दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि दो मई 2016 को थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति पत्नी के साथ गेहूं कटाई करने गया था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी नाबालिग पुत्री व बहू घर पर थी।
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दोपहर के समय करीब 12 बजे उसकी पुत्री घर के सामने रहने वाले त्रिलोक चंद शर्मा के घर पर पानी लेने गई थी। घर में त्रिलोक चंद शर्मा के पुत्र अनु शर्मा ने पीड़ित की पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया। जबकि वहां मौजूद गांव के ही प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश ने अश्लील वीडियो बना ली। दोनों आरोपियों ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया। पीड़ित युवती ने घर आकर सारी घटना परिजनों को बताई। इस पर नाबालिग के पिता ने उसी दिन देहात थाने में तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। बुधवार को इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज वीना नारायण ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी अनु शर्मा को पॉस्को, हरिजन एक्ट, समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी प्रमोद कुमार को तीन साल कारावास व दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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