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Hapur News: चार अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा

Fri, 09 May 2025 10:57 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। न्यायालय ने पशु कटान, अवैध असलाह रखने, अवैध चाकू रखने के चार अलग-अलग मामलों में पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के साथ अर्थदंड लगाया। सिंभावली थाना पुलिस ने वर्ष 2001 में अवैध असलहा रखने के आरोप में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पलवाड़ा निवासी रईस को गिरफ्तार किया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त रईस को को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 8 माह 11 दिवस व 1,500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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दूसरे मामले में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2001 में रामपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा निवासी कामिल को पशु कटान के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त कामिल को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि एक माह तेरह दिवस व 1,500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2019 में अभियुक्त बड्डा वाजीदपुर थाना स्याना जनपद बुलंदशहर निवासी प्रवेश को अवैध चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रवेश को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जबकि, गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2005 में अभियुक्तगण गांव नया गांव इनायतपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ निवासी धर्मवीर व गोपाल को अवैध रूप से असलहा रखने व बनाने आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने धर्मवीर और गोपाल को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 3 माह 07 दिवस व डेढ़ डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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